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वाराणसी में हाउस, वाटर और सीवर टैक्स पर बड़ी राहत, एकमुश्त भुगतान पर मिलेगी 10 से 12% तक छूट
 

 
 वाराणसी में हाउस, वाटर और सीवर टैक्स पर बड़ी राहत, एकमुश्त भुगतान पर मिलेगी 10 से 12% तक छूट
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वाराणसी। नगर निगम सभागार में शुक्रवार को नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए शहरवासियों के लिए टैक्स में राहत देने वाली योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भवन स्वामी हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स एकमुश्त जमा कर 10 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।

नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम की ओर से यह विशेष अभियान 8 मई से शुरू किया गया है, जो 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान भवन स्वामी अपने टैक्स का भुगतान कर छूट का लाभ उठा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि जो लोग ऑनलाइन माध्यम से टैक्स जमा करेंगे, उन्हें वर्तमान टैक्स पर 12 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके लिए भवन स्वामी को [नगर निगम वाराणसी की आधिकारिक वेबसाइट](https://www.nnvns.org.in?utm_source=chatgpt.com) पर जाकर भुगतान करना होगा।

इसके अलावा दृष्टिहीन और 80 प्रतिशत दिव्यांग भवन स्वामियों को संपत्ति कर में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं पद्मश्री और पद्मविभूषण सम्मान प्राप्त लोगों को भी कर में विशेष छूट प्रदान की गई है।

नगर निगम के अनुसार वाराणसी शहर में कुल 2.33 लाख भवन पंजीकृत हैं। इस वित्तीय वर्ष में 27 अप्रैल से 6 मई तक 4325 भवन स्वामियों ने कुल एक करोड़ 98 लाख रुपये का संपत्ति कर जमा किया है।

नगर आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की कि वे निर्धारित अवधि के भीतर टैक्स जमा कर नगर निगम की इस विशेष छूट योजना का लाभ उठाएं।