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Varanasi: यस बैंक साइबर ठगी मामले में कोर्ट सख्त, एनजीओ खाते से 3 करोड़ निकासी पर FIR का आदेश

 
Varanasi: यस बैंक साइबर ठगी मामले में कोर्ट सख्त, एनजीओ खाते से 3 करोड़ निकासी पर FIR का आदेश
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Varanasi: वाराणसी जिला कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रियल शर्मा ने करोड़ों रुपये के साइबर फ्रॉड मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए यस बैंक के कर्मचारियों और स्वामी नारायणनन्द तीर्थ विद्यालय के शिक्षक पुनीत दीक्षित के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश प्रार्थी पंकज दुबे की अपील पर भेलूपुर थाना प्रभारी को दिया गया, जिसमें धारा 173(4) के तहत उनके वकीलों मदन मोहन पांडेय और अंशुमान त्रिपाठी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

पंकज दुबे, जो स्वामी नारायणनन्द तीर्थ विद्यालय, अस्सी भेलूपुर Varanasi में शिक्षक हैं, ने बताया कि वह और अभियुक्त पुनीत दीक्षित रामेश्वर मठ में एक साथ रहते थे। पंकज ने वनशक्ति फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ बनाया और यस बैंक में चालू खाता खोला था। आरोप है कि पुनीत ने पंकज की जानकारी के बिना उनके एनजीओ के खाते की इंटरनेट बैंकिंग किट और की-पैड मोबाइल फोन चुरा लिया। इसके बाद, पुनीत ने पंकज को उनकी बेटी की शादी के लिए अपने भांजे से मिलवाने का बहाना बनाकर 31 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश बुलाया, लेकिन वहां न मिला और न ही फोन उठाया।

3 अगस्त से 4 अगस्त 2024 के बीच पंकज के खाते में 3 करोड़ 20 लाख रुपये विभिन्न माध्यमों से जमा किए गए, और 15 दिनों में 2.5 करोड़ रुपये निकाल लिए गए। पंकज को बाद में पता चला कि उनके खिलाफ झारखंड और लखनऊ में दो मुकदमे दर्ज हैं। जब उन्होंने Varanasi यस बैंक के कर्मचारियों से संपर्क किया, तो उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई और कहा गया कि खाता उनका है, इसलिए पैसे उन्होंने ही निकाले होंगे, जबकि पंकज ने न तो बैंक का दौरा किया था और न ही किसी चेक पर हस्ताक्षर किए थे।

Varanasi कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू करने और FIR दर्ज करने के बाद कार्रवाई की बात कही है। इस मामले में साइबर फ्रॉड की गहरी साजिश की आशंका जताई जा रही है, और पुलिस अब इसकी तह तक जाने के लिए सक्रिय हो गई है।