सिद्धगिरीबाग हादसे के बाद VDA का बड़ा एक्शन: वाराणसी में होटल-मॉल निर्माणों की होगी सख्त जांच
सिद्धगिरीबाग में मोल्डिंग गिरने की घटना के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शहर में अवैध और मानचित्र के विपरीत हो रहे होटल, मॉल और कमर्शियल भवनों की जांच के निर्देश दिए हैं। नियम उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। संबंधित जोनल अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है।
वाराणसी: सिद्धगिरीबाग क्षेत्र में हाल ही में मोल्डिंग गिरने से हुई दुर्घटना के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने शहर में अवैध और मानचित्र के विपरीत हो रहे वाणिज्यिक निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने सभी जोनल अधिकारियों और अवर अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि नगर क्षेत्र में संचालित और निर्माणाधीन होटल, मॉल व अन्य कमर्शियल भवनों का प्राथमिकता के आधार पर स्थलीय निरीक्षण किया जाए और किसी भी अनियमितता पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार, सिद्धगिरीबाग, औरंगाबाद मार्ग, वार्ड-दशाश्वमेध स्थित भवन संख्या डी-55/57 में स्वीकृत मानचित्र का उल्लंघन किया गया था। निर्माणकर्ता अभिषेक अरोरा को कार्यालय उपयोग के लिए बी+जी+2 तल की अनुमति मिली थी, लेकिन उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए बी+जी+3 तल का निर्माण करा लिया। इसके अलावा भवन के ऊपर टीन शेड भी लगाया गया था, जो स्वीकृत मानचित्र का हिस्सा नहीं था।
इस मामले में शिकायत मिलने के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 1 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27, 28(1) और 28(2) के तहत विधिक कार्रवाई शुरू की थी। इसके बावजूद भवन में सौंदर्यीकरण का कार्य जारी था।
बताया गया कि भवन स्वामी द्वारा फ्रंट एलिवेशन को आकर्षक बनाने के लिए पीओपी, फसाड लाइट, मोल्डिंग और अन्य डेकोरेटिव सामग्री लगाई जा रही थी। इसी दौरान मोल्डिंग गिरने की घटना हुई, जिससे दुर्घटना हो गई और मामले ने गंभीर रूप ले लिया।
घटना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित क्षेत्र के जोनल अधिकारी की प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी तय की गई है। प्राधिकरण ने उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि निर्माण संबंधी किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कहा है कि वह शहर के सुनियोजित विकास और सुरक्षित निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराएं और सभी नियमों का पालन करें, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
