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फर्जी दस्तावेज और बिना मानचित्र स्वीकृति चल रहे होटलों पर VDA की बड़ी कार्रवाई, 13 होटल सील

 
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वाराणसी। वीडीए (Varanasi Development Authority) ने बुद्ध विहार आवासीय कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 13 होटलों को सील कर दिया। यह कार्रवाई मानचित्र स्वीकृति से अलग निर्माण और आवासीय क्षेत्र में नियमों के विरुद्ध होटल संचालन को लेकर की गई।

प्राधिकरण के अनुसार बुद्ध विहार कॉलोनी एक आवासीय क्षेत्र है, लेकिन यहां कई भवन स्वामियों ने आवासीय उपयोग के नाम पर मानचित्र स्वीकृत कराकर होटल संचालित करना शुरू कर दिया था। वहीं कुछ भवनों का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के ही किया गया था।

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पार्किंग और ट्रैफिक बनी बड़ी समस्या

VDA के मुताबिक इन होटलों में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण स्थानीय लोगों को लगातार ट्रैफिक जाम, अवैध पार्किंग और ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

इसके अलावा बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ने से सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ रही थीं। प्राधिकरण ने कहा कि आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड और राहत वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो सकती थी।

फर्जी दस्तावेज देकर लिया गया लाइसेंस

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ होटल संचालकों ने सराय एक्ट की धारा 4/5 के तहत फर्जी और कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर लाइसेंस हासिल किया था। मामले को गंभीर मानते हुए VDA ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सभी संबंधित होटलों को सील कर दिया।

ये होटल किए गए सील

कार्रवाई के दौरान स्थानीय प्रवर्तन टीम ने जिन होटलों को सील किया उनमें

होटल किरन पैलेस
होटल A-ZURE
होटल Four Leaf
होटल Xedic Roots
स्टे इन काशवी
ट्रस द्वारा भूतल पर बनाया जा रहा नया होटल
होटल रियो बनारस
होटल Zion Inn
होटल पार्क प्लाजा
होटल सिल्क सिटी
होटल हॉलिडे इन
होटल स्कायर इन
Comfort Inn Banaras

शामिल हैं।

7 दिन में हो रहा मानचित्र स्वीकृत

VDA ने कहा कि Uttar Pradesh भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के तहत होटल और गेस्ट हाउस संचालन के लिए पर्याप्त पार्किंग, अग्नि सुरक्षा, सड़क चौड़ाई, सेटबैक और अन्य मानकों को पूरा करना जरूरी है।

प्राधिकरण ने यह भी बताया कि वर्तमान में मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया गया है तथा पात्र मामलों में 7 दिनों के भीतर मानचित्र स्वीकृत किए जा रहे हैं।

लोगों से नियम पालन की अपील

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण या व्यावसायिक उपयोग नियमों के अनुसार स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही करें। अन्यथा अवैध निर्माण और संचालन के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।