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VDA की बड़ी कार्रवाई: दांदुपुर स्थित शिव आँगन लॉन सील, अवैध निर्माण और व्यावसायिक संचालन पर लगा ताला
 

 
 VDA की बड़ी कार्रवाई: दांदुपुर स्थित शिव आँगन लॉन सील, अवैध निर्माण और व्यावसायिक संचालन पर लगा ताला
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वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को दांदुपुर के शिवपुर वार्ड स्थित शिव आँगन लॉन को सील कर दिया। प्राधिकरण की टीम ने परिसर को स्थानीय थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया है।

वीडीए के अनुसार, पैराडाइज बिल्डिंग के पीछे स्थित इस परिसर में अनूप सिंह द्वारा लगभग 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में जी+2 भवन का निर्माण और फिनिशिंग कार्य कराया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के परिसर का विकास लॉन एवं गार्डेन के रूप में व्यावसायिक उपयोग के लिए किया जा रहा था।

प्राधिकरण ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-14 के तहत किसी भी भूमि पर निर्माण अथवा विकास कार्य के लिए विकास प्राधिकरण की पूर्व लिखित स्वीकृति आवश्यक होती है। स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण या भूमि उपयोग में परिवर्तन करना नियमों का उल्लंघन है।

मामले में संबंधित पक्ष को पहले ही धारा-27 के तहत कारण बताओ नोटिस तथा धारा-28 के अंतर्गत निर्माण कार्य बंद करने का नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद लॉन एवं गार्डेन से संबंधित निर्माण गतिविधियां जारी रहने पर वीडीए ने धारा-28(क) की उपधारा-1 के तहत कार्रवाई करते हुए 18 जून 2026 को परिसर को सील कर दिया।

वीडीए ने कहा कि अवैध रूप से संचालित लॉन और गार्डेन नगर नियोजन मानकों के विपरीत हैं। इनके कारण यातायात अव्यवस्था, अनियंत्रित पार्किंग, ध्वनि प्रदूषण, सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण तथा अग्नि सुरक्षा से जुड़े खतरे उत्पन्न होते हैं, जिससे आसपास के आवासीय क्षेत्रों के लोगों को भी परेशानी होती है।

प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी निर्माण, विकास कार्य या भूमि के व्यावसायिक उपयोग परिवर्तन से पहले आवश्यक मानचित्र स्वीकृति और अनुमति अवश्य प्राप्त करें। अवैध निर्माण या अनधिकृत उपयोग पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।