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वाराणसी: रामनगर में पुलिस पर हमले के आरोप में जेल गए 19 लोगों को मिली जमानत

वाराणसी के रामनगर में पानी आपूर्ति विवाद के दौरान पुलिस पर हमला करने वाले 19 आरोपितों को कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 9 नवंबर को हुई हिंसा में एसीपी, थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मामले में 55 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच जारी है।

 
वाराणसी
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वाराणसी: रामनगर में पानी की आपूर्ति को लेकर हुए विवाद और धरने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजे गए 19 आरोपितों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। इन पर एसीपी, थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने के आरोप थे। अदालत से राहत मिलने के बाद सभी को कानूनी औपचारिकताएँ पूरी होने पर शाम तक रिहा कर दिया जाएगा।


जज ने दी 50-50 हजार की जमानत

जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने सुल्तानपुर (रामनगर) के सभी 19 आरोपितों को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतदारों एवं बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा।


पुलिस पर ईंट-पत्थर से हमला करने का आरोप

अभियोजन पक्ष के अनुसार 9 नवंबर 2025 को सुल्तानपुर गांव में पानी की पाइपलाइन को लेकर विवाद हुआ। ग्राम प्रधान रितु देवी व स्थानीय लोगों के बीच मारपीट की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और तीन लोगों को हिरासत में लेकर थाने लाई। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण थाने पहुँच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।


स्थिति बेकाबू, एसीपी सहित कई घायल

स्थिति गंभीर होते देख पुलिस अधिकारियों ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद एसीपी कोतवाली अतुल अंजन समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुँची। समझाने की कोशिश के दौरान अचानक ग्रामीण उग्र हो गए और एसीपी, थानाध्यक्ष समेत पुलिसकर्मियों पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।

55 नामजद, 19 गिरफ्तार, जांच जारी

हमले के बाद पुलिस ने 55 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। छापेमारी में 19 आरोपित गिरफ्तार कर जेल भेजे गए, जबकि मामले की विवेचना अभी जारी है। जमानत मिल जाने के बाद अदालत के आदेश के अनुसार आज देर शाम तक सभी आरोपितों की रिहाई कर दी जाएगी।