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कफ सिरप केस में बड़ा एक्शन: सरगना शुभम जायसवाल समेत 13 के खिलाफ 4124 पेज की चार्जशीट दाखिल

सोनभद्र में कफ सिरप तस्करी के बड़े मामले में पुलिस ने 4124 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। 1.19 लाख शीशी बरामदगी केस में 13 आरोपी नामजद हैं। मुख्य सरगना शुभम विदेश फरार है, जिसे दुबई से लाने की कार्रवाई जारी है। कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है।
 
कफ सिरप केस में बड़ा एक्शन
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सोनभद्र: कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के चर्चित मामले में सोनभद्र पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए विस्तृत चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। यह आरोप पत्र हजारों पन्नों में तैयार किया गया है, जिसमें तस्करी के पूरे नेटवर्क और आरोपियों की भूमिका का बारीकी से उल्लेख किया गया है।

1.19 लाख शीशी बरामदगी बना केस का आधार

यह मामला अक्टूबर 2025 में सामने आया था, जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो कंटेनरों से भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद किया था। जांच में सामने आया कि यह खेप अवैध रूप से विभिन्न राज्यों के जरिए सप्लाई की जा रही थी। बरामदगी की मात्रा इतनी बड़ी थी कि इसने पूरे नेटवर्क की गंभीरता को उजागर कर दिया।

13 आरोपी नामजद, सरगना अब भी फरार

पुलिस ने इस मामले में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें कई राज्यों से जुड़े व्यक्तियों की भूमिका सामने आई है। इनमें से अधिकांश आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य सरगना शुभम अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसके विदेश में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है और उसे वापस लाने के प्रयास जारी हैं।

सप्लाई चैन और नेटवर्क की गहन जांच

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि तस्करी में कई फर्म और सप्लाई चैन शामिल थे। एक कंटेनर के लिए सिरप उपलब्ध कराने वाले कुछ लोगों को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है, जबकि दूसरे कंटेनर की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल अभी जारी है। पुलिस का मानना है कि यह संगठित गिरोह लंबे समय से सक्रिय था।

कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई, आरोपियों को समन

विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश होने के लिए समन जारी किए गए हैं। आगामी सुनवाई में मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों और साक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

फरार आरोपी पर कुर्की की कार्रवाई

मुख्य आरोपी के फरार होने के कारण पुलिस ने उसके खिलाफ संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। यह कदम कानून के तहत उठाया गया है ताकि आरोपी पर दबाव बनाया जा सके और उसे न्याय के दायरे में लाया जा सके।