कोडीन कफ सिरप मामला: भोला जायसवाल की अब 30 करोड़ की संपत्ति जब्त
वाराणसी में कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में रोहनिया पुलिस ने भोला जायसवाल की 30.52 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है।
वाराणसी: कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी के बड़े नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सोनभद्र पुलिस की कार्रवाई के बाद अब रोहनिया पुलिस ने फरार मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 करोड़ 52 लाख 26 हजार 944 रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली है।
रोहनिया पुलिस ने यह कार्रवाई धारा 68 (एफ) एनडीपीएस एक्ट (सफेमा) के तहत की। एसआईटी जांच में सामने आया कि भोला जायसवाल और उसके बेटे ने कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से यह संपत्ति अर्जित की थी। इससे पहले सोनभद्र पुलिस भी भोला जायसवाल के 28.50 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है।
पुलिस के अनुसार, आदमपुर थाना क्षेत्र के प्रहलाद घाट निवासी भोला जायसवाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जांच में यह भी पुष्टि हुई कि बरामद फैंसाडील कफ सिरप एबॉट कंपनी द्वारा अभियुक्त को बेचा गया था, जिसका प्रमाण कंपनी की रिपोर्ट से मिला है।
एसआईटी ने बताया कि भोला जायसवाल और उसके संगठित गिरोह ने बड़े पैमाने पर कफ सिरप की तस्करी कर करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति बनाई। इसमें बैंक खातों में जमा रकम, कृषि भूमि, आवासीय भूखंड और वाराणसी के पॉश इलाकों में स्थित बहुमूल्य मकान शामिल हैं।
फिलहाल सोनभद्र जेल में बंद भोला जायसवाल के खिलाफ वारंट-बी जारी कर दिया गया है। साथ ही आरोपी और उसके परिजनों के ठिकानों पर नोटिस चस्पा कराए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस नेटवर्क से जुड़ी अन्य संपत्तियों की भी पहचान की जा रही है और आगे और सख्त कार्रवाई होगी।
