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वाराणसी POCSO कोर्ट का बड़ा फैसला, मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

वाराणसी की पॉक्सो कोर्ट ने 2023 में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना में आरोपी श्याम सुंदर उर्फ सुक्खू को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने 35 हजार रुपये जुर्माना लगाकर पूरी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया। मामले में छह गवाहों के बयान दर्ज हुए।

 
वाराणसी POCSO कोर्ट
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वाराणसी: जिला सत्र न्यायालय की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के मामले में जंसा थाना क्षेत्र के निवासी आरोपी श्याम सुंदर उर्फ सुक्खू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया गया है।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (प्रथम) विकास श्रीवास्तव की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह ने घटना की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कठोर सजा की मांग की। वहीं वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाईनी शेख, सौम्या चौबे और दीपक गौड़ ने पैरवी की।

मामला 23 जून 2023 का है, जब पीड़िता की मां ने जंसा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि उनकी आठ वर्षीय बेटी घर पर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर अपने कमरे की ओर ले जाकर अनैतिक कृत्य किया। बच्ची ने घटना की जानकारी तुरंत परिवार को दी, जिसके बाद पुलिस जांच में पूरा मामला सही पाया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

विचारण के दौरान कुल छह गवाहों के बयान दर्ज किए गए। साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने आरोपी को अपराध का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने टिप्पणी की कि इस प्रकार के मामलों में कड़ी कार्रवाई समाज में संदेश देने के लिए आवश्यक है।