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मेडिकल कॉलेजों को बड़ी राहत, सरकार ने बदले नियम; MBBS सीटों के विस्तार का रास्ता साफ
 

 
 मेडिकल कॉलेजों को बड़ी राहत, सरकार ने बदले नियम; MBBS सीटों के विस्तार का रास्ता साफ
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देश में डॉक्टरों की कमी और मेडिकल सीटों की सीमित संख्या को देखते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC), नई दिल्ली ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन-2023 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए कई पुराने प्रतिबंधों को हटा दिया है, जिससे देशभर में एमबीबीएस सीटों के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है।

नए नियमों के अनुसार अब मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की अधिकतम सीमा 150 सीटों तक सीमित नहीं रहेगी। पहले यह बाध्यता थी कि कोई भी कॉलेज इससे अधिक सीटों के लिए आवेदन नहीं कर सकता था, चाहे उसके पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन ही क्यों न हों। अब कॉलेज अपनी क्षमता के अनुसार सीटें बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इसके अलावा, 10 लाख की आबादी पर 100 सीटों की सीमा भी समाप्त कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब सीटों के विस्तार को क्षेत्र की जनसंख्या से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा जाएगा। इस बदलाव से उन क्षेत्रों में भी मेडिकल कॉलेजों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी, जहां पहले यह सीमा बाधा बनती थी।

अस्पताल-कॉलेज दूरी का नियम भी बदला

पहले मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े अस्पताल के बीच अधिकतम 30 मिनट की यात्रा समय सीमा तय थी, जो कई जगहों पर व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो रही थी। अब इसे बदलकर अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी तय कर दी गई है। वहीं, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए यह सीमा 15 किलोमीटर रखी गई है।

छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ

इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा मेडिकल छात्रों को मिलने की उम्मीद है। हर साल बड़ी संख्या में छात्र NEET परीक्षा पास करते हैं, लेकिन सीटों की कमी के कारण कई को अपना सपना छोड़ना पड़ता है या विदेश का रुख करना पड़ता है। सीटें बढ़ने से अब अधिक छात्रों को देश में ही एमबीबीएस की पढ़ाई का अवसर मिलेगा।

मेडिकल शिक्षा में नया बदलाव

विशेषज्ञों के अनुसार NMC का यह फैसला मेडिकल शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है। इससे न केवल कॉलेजों का विस्तार आसान होगा, बल्कि देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में भी मदद मिलेगी और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।