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प्राइवेट सेक्टर के लिए खुशखबरी: एनपीएस में अब 80% राशि एक बार में निकाल सकेंगे

 
 प्राइवेट सेक्टर के लिए खुशखबरी: एनपीएस में अब 80% राशि एक बार में निकाल सकेंगे
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नई दिल्ली I पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के निकासी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्राइवेट सेक्टर (नॉन-गवर्नमेंट) के कर्मचारी और ऑल सिटिजन मॉडल तथा कॉर्पोरेट एनपीएस के सब्सक्राइबर्स रिटायरमेंट या सामान्य निकासी के समय अपने कुल संचित कोष का 80% तक एकमुश्त निकाल सकेंगे। केवल 20% राशि से एन्यूटी खरीदना अनिवार्य होगा, जिससे हर महीने पेंशन मिलेगी।

पहले इन सब्सक्राइबर्स को कम से कम 40% राशि एन्यूटी में लगानी पड़ती थी और अधिकतम 60% ही एकमुश्त निकासी की अनुमति थी। इस बदलाव से रिटायरमेंट पर सब्सक्राइबर्स को ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी, जिसका इस्तेमाल वे स्वास्थ्य, आवास या अन्य जरूरतों के लिए कर सकेंगे।

नए निकासी नियम इस प्रकार हैं:
- अगर कुल संचित राशि 8 लाख रुपये या उससे कम है: पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है। एन्यूटी खरीदना वैकल्पिक है।
- अगर राशि 8 लाख से 12 लाख रुपये के बीच है: अधिकतम 6 लाख रुपये एकमुश्त निकाले जा सकते हैं। शेष राशि से एन्यूटी खरीदी जा सकती है या कम से कम 6 साल की अवधि में व्यवस्थित निकासी (सिस्टेमेटिक यूनिट रिडेम्प्शन) का विकल्प चुन सकते हैं।
- अगर कुल राशि 12 लाख रुपये से अधिक है: 80% तक एकमुश्त निकासी और 20% से एन्यूटी खरीद अनिवार्य।

ये बदलाव PFRDA (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Amendment) Regulations, 2025 के तहत 16 दिसंबर 2025 से लागू हो गए हैं। इसके अलावा, सब्सक्राइबर्स अब एनपीएस में 85 साल की उम्र तक निवेश जारी रख सकते हैं और 5 साल का लॉक-इन पीरियड भी हटा दिया गया है।

यह बदलाव प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग को ज्यादा लचीला बनाएगा, लेकिन नियमित पेंशन के लिए एन्यूटी का महत्व बना रहेगा। अधिक जानकारी के लिए PFRDA की आधिकारिक वेबसाइट देखें।