Varanasi : सिगरा थाने में एक युवक ने अपने पुराने मित्र और एक युवती पर 31 लाख रुपये की धोखाधड़ी (Fraud) का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित अभिनव श्रीवास्तव का कहना है कि उसके दोस्त ने एक युवती को मॉडल बताकर उसका नंबर साझा किया था। व्हाट्सएप पर चैटिंग तो शुरू हो गई, लेकिन मुलाकात कभी नहीं हो पाई। बाद में युवती ने अपने पिता के कैंसर से पीड़ित होने की बात कहकर इलाज के नाम पर रकम की मांग शुरू कर दी।
दोस्त की गारंटी पर भेजा पैसा
अभिनव के अनुसार, उसका मित्र ओमकार सिंह भरोसा दिलाता रहा कि पैसे सुरक्षित हैं और जल्द लौटा दिए जाएंगे। इस विश्वास में आकर अभिनव ने करीब 31 लाख रुपये अलग-अलग किस्तों में ट्रांसफर कर दिए। जब रकम वापसी की बात आई, तो युवती ने दुष्कर्म के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देना शुरू कर दिया।
2020 में हुई थी जान-पहचान
अभिनव ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2020 में लहुराबीर इलाके की एक दुकान पर उसकी मुलाकात नाटी इमली निवासी ओमकार सिंह से हुई थी। जल्द ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। 15 दिसंबर 2023 को ओमकार ने अभिनव को रवीरा जजोदिया नामक युवती का संपर्क नंबर दिया और उसे एक मॉडल बताते हुए बातचीत के लिए प्रेरित किया।
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व्हाट्सएप से शुरू हुई बातचीत
अभिनव ने बताया कि उसके और रवीरा के बीच व्हाट्सएप पर संवाद शुरू हुआ। कुछ महीनों बाद रवीरा ने अपने पिता राजेंद्र जजोदिया के कैंसर से ग्रसित होने का हवाला देकर इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगी। इसपर अभिनव ने सारी बात ओमकार को बताई, जिसने भरोसा दिलाया कि पैसे वापस मिल जाएंगे।
अलग-अलग खातों में भेजे गए लाखों रुपये
पीड़ित के अनुसार, ओमकार सिंह ने अपने एक परिचित अभिषेक सिंह के यूपीआई आईडी पर सबसे पहले 17,999 रुपये ट्रांसफर करवाए। इसके बाद युवती ने बार-बार और रकम मांगनी शुरू कर दी। जब अभिनव ने मना किया, तो ओमकार ने फिर भरोसा दिलाया कि सारे पैसे वापस करवा देगा। इस भरोसे में अभिनव ने कुल मिलाकर 30 लाख 95 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए।
पैसे मांगे तो धमकियां मिलने लगीं
अभिनव ने बताया कि जब उसे पैसों की जरूरत पड़ी और उसने रकम वापस मांगी, तो रवीरा ने उसे दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी दी। परेशान होकर अभिनव ने पुलिस की शरण ली।
मुकदमा दर्ज, जांच शुरू
सिगरा थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने जानकारी दी कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपित ओमकार सिंह, रवीरा जजोदिया और अभिषेक सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 316(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है।
