अमेरिका में नए नियम: गैर-अमेरिकी नागरिकों की हर एंट्री-एग्जिट पर होगी फोटो कैप्चर
Washington/New Delhi : अमेरिका में अब हर गैर-अमेरिकी नागरिक की देश में प्रवेश और बाहर जाने के समय फोटो लेना अनिवार्य हो जाएगा। यह कदम डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और अवैध प्रवास पर नियंत्रण पाना है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा एजेंसी (CBP) ने यह प्रस्ताव फेडरल रजिस्टर में शुक्रवार को जारी किया।

नई नीति के तहत अमेरिका में आने-जाने वाले सभी गैर-नागरिकों की फोटो ली जाएगी। इसमें ग्रीन कार्ड धारक, वीजा पर आए विदेशी और अवैध रूप से मौजूद प्रवासी शामिल हैं। CBP का कहना है कि यह कदम फर्जी यात्रा दस्तावेजों और आतंकी खतरों से निपटने के लिए जरूरी है। सभी यात्रियों की बायोमेट्रिक जानकारी (फोटो और फिंगरप्रिंट) प्रवेश और निकास दोनों समय मिलान की जाएगी, ताकि किसी का वीजा अवधि से अधिक ठहराव पता चल सके।
CBP ने बताया कि अब चेहरा पहचानने वाली तकनीक पहले से अधिक सटीक और तेज हो गई है। इस तकनीक के माध्यम से यात्रियों की फोटो गैलरी तैयार की जाएगी, जिसमें पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज और सीमा पर खींची गई तस्वीरें शामिल होंगी। इन्हें वास्तविक समय में ली गई नई तस्वीरों से मिलाया जाएगा, ताकि पहचान की पुष्टि सुनिश्चित की जा सके।

नई व्यवस्था 26 दिसंबर 2025 से लागू होगी। इसके बाद सीमा अधिकारी किसी भी विदेशी नागरिक की फोटो देश छोड़ते समय भी ले सकेंगे और आवश्यक होने पर अतिरिक्त बायोमेट्रिक डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। अब तक यह नियम 14 साल से कम उम्र के बच्चों और 79 साल से अधिक उम्र के लोगों पर लागू नहीं था, लेकिन अब इन समूहों को भी शामिल किया जाएगा। TSA पहले ही कुछ हवाई अड्डों पर फेस रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। वहीं CBP पहले से ही फिंगरप्रिंट और फोटो लेती है, लेकिन अब यह प्रक्रिया हर बार देश छोड़ने पर भी अनिवार्य होगी।
ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यह सिस्टम वीजा अवधि पार करने वाले विदेशी, झूठी पहचान का उपयोग करने वाले, और इमिग्रेशन नियमों से बचने वालों की पहचान आसान बनाएगा। CBP ने कहा कि बिना सुरक्षित 'एग्जिट लेन' वाले पोर्ट्स पर इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन आधुनिक तकनीक इसे संभव बना रही है। अनुमान है कि अगले 3 से 5 वर्षों में यह सिस्टम पूरे देश में लागू हो जाएगा। सार्वजनिक राय प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है।

