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सेना पर टिप्पणी मामले में आजम खान बरी, MP-MLA कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सुनाया फैसला

 
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Rampur : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। MP–MLA स्पेशल कोर्ट, रामपुर ने सेना के जवानों पर टिप्पणी मामले में आजम खान को पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके।
8 साल पुराना मामला, चुनावी अभियान के दौरान दिया गया था बयान
यह मामला वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान का है। आरोप था कि आजम खान ने सेना के जवानों पर विवादित बयान दिया था। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इस बयान को आधार बनाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। करीब 8 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोप साबित नहीं होते, इसलिए आजम खान को बरी किया जाता है।
फैसले से समर्थकों में खुशी, सुरक्षा व्यवस्था रही कड़ी
फैसले को देखते हुए कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। पुलिस बल की तैनाती के बीच सभी गतिविधियों पर नजर रखी गई। जैसे ही कोर्ट ने आजम खान को दोषमुक्त घोषित किया, सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई।
अब भी जेल में हैं आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम
हालांकि इस मामले में राहत मिलने के बावजूद आजम खान फिलहाल जेल में ही हैं। वह दो पैन कार्ड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद रामपुर जेल में बंद हैं। उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम भी इसी मामले में सजा काट रहे हैं। नए फैसले के बाद आजम खान के समर्थकों में उम्मीद बढ़ी है कि आने वाले मामलों में भी उन्हें राहत मिल सकती है।