BSF में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत, बिना फिजिकल टेस्ट मिलेगी सीधी भर्ती, 50% आरक्षण लागू
नई दिल्ली: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने देशभर के पूर्व अग्निवीरों को नए साल से पहले बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने BSF जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भर्ती नियम 2015 में अहम संशोधन करते हुए कांस्टेबल भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
नए नियमों के तहत BSF में कांस्टेबल पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती अब बिना फिजिकल टेस्ट के सीधे की जाएगी। साथ ही, पहले मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।
आयु सीमा में भी बड़ी छूट
गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, BSF में शामिल होने वाले पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके बाद के बैचों के लिए 3 साल की छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से भी पूरी तरह छूट मिलेगी।
हर साल 50% भर्ती पूर्व अग्निवीरों से
नए नियमों के मुताबिक, BSF में हर साल होने वाली कांस्टेबल भर्ती में 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों से भरे जाएंगे। वहीं, पूर्व सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता रहेगा। ट्रेड्समैन पदों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है।
खाली पद भी पूर्व अग्निवीरों से भरे जाएंगे
भर्ती प्रक्रिया में यह भी तय किया गया है कि यदि किसी श्रेणी में पद खाली रह जाते हैं, तो उन्हें भी पूर्व अग्निवीरों से ही भरा जाएगा। कुल 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती नोडल फोर्स के माध्यम से होगी, जबकि 47 प्रतिशत भर्तियां स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) के जरिए की जाएंगी।
इस फैसले को सरकार की उस नीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसके तहत अग्निवीर योजना से सेवा पूरी कर चुके युवाओं को सुरक्षा बलों में स्थायी करियर का मजबूत अवसर दिया जा सके।
