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अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 'भारत छोड़ो' नोटिस पर रोक, 2 नवंबर को अगली सुनवाई
 

 
 अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 'भारत छोड़ो' नोटिस पर रोक, 2 नवंबर को अगली सुनवाई
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मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिलने की खबर है। अदालत ने केंद्र सरकार के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने सुनवाई सोमवार तक स्थगित करने का अनुरोध किया। साथ ही मौखिक आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे निर्धारित करते हुए संबंधित नोटिस के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी।

10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है मामला

दरअसल, 10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान अभिनेता इमरान खान को पुलिस ने हिरासत में लिया था। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में आयोजित किया गया था।

इसके बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO), मुंबई ने 14 अक्टूबर को इमरान खान को 'लीव इंडिया' नोटिस जारी किया। नोटिस में उन पर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के प्रावधानों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

इमरान खान ने नोटिस को बताया गैरकानूनी

अभिनेता इमरान खान ने इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे गैरकानूनी, मनमाना और अनुचित बताया है।

उनकी याचिका में दलील दी गई है कि अधिकारियों ने बिना सुनवाई का अवसर दिए ही देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। अभिनेता का दावा है कि वह न तो विरोध प्रदर्शन के आयोजक थे और न ही उसमें शामिल किसी संगठन से उनका संबंध था।

याचिका में यह भी कहा गया कि भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत समानता तथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है।

अमेरिकी नागरिक हैं इमरान खान

अभिनेता इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। वह बचपन से भारत में रह रहे हैं। नोटिस जारी होने के बाद उनके OCI पंजीकरण को रद्द करने की संभावना को लेकर भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

इमरान खान ने अदालत से देश छोड़ने के आदेश को रद्द करने और मामले की सुनवाई पूरी होने तक किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण देने की मांग की है।

'जाने तू... या जाने ना' से मिली थी पहचान

इमरान खान ने बतौर बाल कलाकार फिल्मों में काम करने के बाद वर्ष 2008 में फिल्म 'जाने तू... या जाने ना' से मुख्य अभिनेता के रूप में बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद वह 'किडनैप', 'दिल्ली बेली', 'एक मैं और एक तू', 'मटरू की बिजली का मन डोला' और 'गोरी तेरे प्यार में' जैसी फिल्मों में नजर आए।