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Delhi Blast Case: एनआईए ने गिरफ्तार दो आरोपियों को अदालत में पेश किया, शोएब 10 दिन की रिमांड पर

New Delhi : लाल किला ब्लास्ट मामले में NIA ने गिरफ्तार आरोपियों शोएब और आमिर राशिद अली को अदालत में पेश किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने शोएब को 10 दिन और आमिर को 7 दिन की NIA रिमांड पर भेजा। शोएब पर आतंकी उमर को पनाह देने का आरोप है।
 
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New Delhi : लाल किला के पास हुए ब्लास्ट मामले में एनआईए ने गिरफ्तार दो आरोपियों शोएब और आमिर राशिद अली को बुधवार को दिल्ली की अदालत में पेश किया। आरोपियों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना की अदालत में पेश किया गया।

अदालत ने शोएब को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया। वहीं आमिर राशिद अली को 7 दिन की रिमांड दी गई। इस मामले में शोएब सातवें और आमिर पहले आरोपी हैं। शोएब पर आतंकी उमर को पनाह देने का आरोप है।

व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा

एनआईए ने बताया कि शोएब को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। वह कथित रूप से विस्फोटक से भरी कार चलाने वाले आतंकी उमर उन नबी को पनाह देने, विस्फोटक सामग्री मुहैया कराने और फरार होने में मदद करने का दोषी है। फरीदाबाद के धौज निवासी शोएब का ताल्लुक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से बताया जा रहा है।

एनआईए ने कहा कि जांच एजेंसी आत्मघाती हमले से जुड़े विभिन्न सुरागों पर काम कर रही है और अन्य आरोपी या सहायक व्यक्तियों की पहचान के लिए विभिन्न राज्यों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक साथ छापेमारी जारी है।

जांच में मिले कॉल डिटेल्स और लोकेशन डेटा से कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। एनआईए को शक है कि शोएब का ताल्लुक किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से भी हो सकता है।