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बिजली बिल बकाया वालों के लिए खुशखबरी! यूपी सरकार दे रही 100% सरचार्ज माफी

Varanasi: यूपी सरकार 01 दिसंबर 2025 से घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025–26 शुरू कर रही है। योजना में विलम्बित अधिभार पर 100% छूट और मूल बकाए में अतिरिक्त राहत दी जाएगी। यह तीन चरणों में लागू होगी और पहले चरण में अधिक लाभ मिलेगा।
 
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Varanasi : उत्तर प्रदेश सरकार 01 दिसंबर 2025 से घरेलू एवं वाणिज्यिक श्रेणी के नेवर पेड और लॉग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025–26 शुरू करने जा रही है। योजना के तहत पहली बार उपभोक्ताओं को विलम्बित अधिभार में 100 प्रतिशत छूट के साथ मूल बकाये में भी अतिरिक्त राहत मिलेगी। विद्युत चोरी से जुड़े प्रकरणों में भी छूट पाने का यह अंतिम अवसर होगा।

योजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा—प्रथम चरण 01 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025, द्वितीय चरण 01 जनवरी से 31 जनवरी 2026 और तृतीय चरण 01 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक। ‘जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान करें, ज्यादा लाभ पाएं’ सिद्धांत पर आधारित इस योजना में पहले चरण में पंजीकरण कराने वालों को सबसे अधिक छूट मिलेगी। पंजीकरण के लिए उपभोक्ताओं को ₹2000 का शुल्क देना होगा।

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पंजीकरण UPPCL कंज्यूमर ऐप, विभागीय कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिनटेक एजेंट या मीटर रीडर के माध्यम से किया जा सकेगा। मोबाइल OTP सत्यापन आवश्यक होगा। उपभोक्ता एक मोबाइल नंबर से अधिकतम दो पंजीकरण कर सकेंगे।

पूर्वांचल डिस्कॉम के 58.90 लाख उपभोक्ता इस योजना के दायरे में आएंगे, जिन पर कुल ₹26,576 करोड़ का बकाया है। वहीं 1.16 लाख विद्युत चोरी प्रकरणों पर भी छूट उपलब्ध होगी।

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एकमुश्त भुगतान करने वालों को 31 मार्च 2025 तक के सभी विलम्बित अधिभार में 100 प्रतिशत माफी मिलेगी। पहले चरण में पूर्ण भुगतान पर मूल बकाये में 25%, दूसरे चरण में 20% और तीसरे चरण में 15% की छूट प्रदान की जाएगी। निर्धारित अवधि में भुगतान न करने वाले उपभोक्ता डिफाल्टर श्रेणी में आ जाएंगे।

मासिक किश्त योजना में दो विकल्प—₹750 और ₹500—उपलब्ध हैं। दोनों ही विकल्पों में 100 प्रतिशत अधिभार माफी मिलेगी। ₹750 किश्त चुनने वालों को 10% तथा ₹500 किश्त वाले उपभोक्ताओं को 5% अतिरिक्त छूट मिलेगी। प्रत्येक माह की 25 तारीख तक बिल व किश्त का भुगतान अनिवार्य होगा। लगातार चार माह तक डिफॉल्ट करने पर उपभोक्ता योजना से वंचित हो जाएगा।

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विद्युत चोरी प्रकरणों में प्रथम चरण में निर्धारित राशि का केवल 50 प्रतिशत, दूसरे में 55 प्रतिशत और तीसरे चरण में 60 प्रतिशत भुगतान करके मामले निस्तारित किए जा सकेंगे। इसमें न्यायालयों में लंबित प्रकरण भी शामिल होंगे।

सरकार ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि योजना का अधिकतम लाभ उठाकर लंबित बकायों का निपटारा करें।