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इस डेट तक नहीं भरा SIR फॉर्म, तो क्‍या Voter List से कट जाएगा नाम? जानें EC का बड़ा अपडेट

 
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चुनाव आयोग (Election Commission) ने रविवार को बड़ा फैसला लेते हुए 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है। यह फॉर्म बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपकी नागरिकता और मताधिकार पर पड़ता है।

यदि 7 फरवरी 2026 को जारी होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलता है, तो आप भारत के मतदाता के रूप में मान्य नहीं होंगे। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिरी तारीख तक SIR फॉर्म न भरने पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

SIR फॉर्म नहीं भर पाए तो क्या होगा?

चुनाव आयोग के अनुसार, समय पर SIR फॉर्म जमा न करने पर कोई जुर्माना या कानूनी कार्रवाई नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आपके मतदाता होने पर असर पड़ सकता है।

  • BLO (बीएलओ) आपसे फॉर्म लेने के लिए तीन बार कोशिश करेंगे।

  • यदि आप वोटर हैं, लेकिन बीएलओ आपसे संपर्क नहीं कर पाए,
    तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं होगा।

  • हालांकि इसके लिए आपके खिलाफ कोई दंड नहीं लगेगा,
    लेकिन आपको नोटिस जारी किया जा सकता है।

ऐसे बचाएं अपना नाम वोटर लिस्ट से हटने से

यदि किसी कारण से ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं दिखता है, तो चिंता की जरूरत नहीं है। आप:

जनवरी 2026 तक क्लेम और ऑब्जेक्शन पीरियड में अपनी डिटेल्स जमा कर सकते हैं।

ECI की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म 6 भरकर अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं।

फाइनल लिस्ट से नाम हटने की स्थिति

यदि आप क्लेम-ऑब्जेक्शन पीरियड में भी अपनी जानकारी अपडेट नहीं करते, तो:

  • आपको अपनी पात्रता साबित करने के लिए
    इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) के सामने होने वाली सुनवाई में शामिल होना होगा।

  • यदि आप सुनवाई में उपस्थित नहीं होते,
    तो आपकी क्वालिफिकेशन कन्फर्म नहीं होगी और
    आपका नाम अंतिम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा।

नया वोटर आईडी कब मिलेगा?

यदि आपका आवेदन वेरिफिकेशन में योग्य पाया जाता है, तो आपके लिए नया वोटर आईडी जारी कर दिया जाएगा। हालांकि यह तभी संभव है, जब उस क्षेत्र की पहले की वोटर लिस्ट में भी आपका नाम मौजूद रहा हो।