16 साल बाद भारत लौटेंगे IPL के संस्थापक ललित मोदी, FEMA मामले में ट्रिब्यूनल से मिली बड़ी राहत
नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने करीब 16 साल बाद भारत लौटने की घोषणा की है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) से जुड़े 2009 आईपीएल दक्षिण अफ्रीका आयोजन मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण से बड़ी राहत मिलने के बाद उन्होंने कहा कि वह इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में भारत वापस आने की योजना बना रहे हैं।
16 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मिली राहत
ललित मोदी ने कहा कि उन्होंने पिछले 16 वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी और अब उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि वह शुरू से यही कहते रहे हैं कि उन्होंने आईपीएल के हित में काम किया था और न्यायाधिकरण के फैसले ने उनकी बात को सही साबित कर दिया।
उन्होंने कहा, "मैं फैसले से बेहद खुश हूं। 16 साल तक मैंने लड़ाई लड़ी और आखिरकार सच सामने आ गया। अब यह अध्याय समाप्त हो चुका है और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं भारत लौटने का इंतजार कर रहा हूं।"
पोते के जन्म के बाद करेंगे भारत वापसी
ललित मोदी ने बताया कि उनकी बेटी अक्टूबर में बेटे को जन्म देने वाली हैं। परिवार के इस खास मौके के बाद वह भारत लौटेंगे।
उन्होंने कहा, "संभवतः मैं इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में भारत आऊंगा। मेरी बेटी अक्टूबर में मेरे पोते को जन्म देने वाली है। उसके बाद मैं भारत लौटने की योजना बना रहा हूं।"
ट्रिब्यूनल ने ED के आरोपों को किया खारिज
स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स (फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी) एक्ट (SAFEMA) के तहत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण ने 16 जुलाई को दिए अपने फैसले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकांश निष्कर्षों और लगाए गए जुर्मानों को रद्द कर दिया।
न्यायाधिकरण ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि 2009 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईपीएल से जुड़े कथित FEMA उल्लंघनों के लिए ललित मोदी जिम्मेदार थे।
क्या था 2009 का मामला?
साल 2009 में लोकसभा चुनावों के कारण आईपीएल का आयोजन भारत के बजाय दक्षिण अफ्रीका में कराया गया था। टूर्नामेंट के आयोजन के लिए विदेश भेजी गई राशि को लेकर ED ने जांच शुरू की थी।
एजेंसी का आरोप था कि विदेशी भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्व अनुमति आवश्यक थी और बिना मंजूरी विदेशी मुद्रा का लेनदेन किया गया। हालांकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में कहा कि ये भुगतान करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन थे, न कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, इसलिए ED का मूल आधार ही टिक नहीं पाया।
2010 से भारत से बाहर हैं ललित मोदी
ललित मोदी वर्ष 2010 से भारत से बाहर रह रहे हैं। उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED), भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और आयकर विभाग की ओर से विभिन्न मामलों में जांच शुरू की गई थी। अब FEMA मामले में राहत मिलने के बाद उन्होंने लगभग 16 साल बाद भारत लौटने की इच्छा जाहिर की है।
