ITR Filing शुरू: आयकर विभाग ने ITR-1 और ITR-4 की यूटिलिटी की अपलोड, करदाता अब भर सकेंगे रिटर्न
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी और ऑनलाइन फाइलिंग सुविधा को सक्रिय कर दिया है। अब करदाता अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं।
विभाग ने 15 मई 2026 को सुबह 7:38 बजे एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर इसकी आधिकारिक जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया, "करदाता ध्यान दें! AY 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी और ऑनलाइन फाइलिंग एनेबल कर दी गई है और अब करदाताओं के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है।"
ITR क्या है?
आयकर रिटर्न (ITR) एक ऐसा फॉर्म है जिसमें करदाता अपनी आय, कटौतियों और कर देयता की पूरी जानकारी आयकर विभाग को देते हैं। इसे आमतौर पर हर वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई तक दाखिल करना जरूरी होता है।
इन फॉर्मों का उपयोग
- ITR-1 (सहज): मुख्य रूप से वेतनभोगी (सैलरीड) व्यक्तियों के लिए।
- ITR-4: छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और कुछ प्रोफेशनल्स के लिए (प्रेजुम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के तहत)।
अभी केवल ITR-1 और ITR-4 की यूटिलिटीज लाइव की गई हैं। बाकी फॉर्म्स (ITR-2, 3 आदि) बाद में जारी किए जाएंगे। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम यूटिलिटी डाउनलोड करके ही रिटर्न दाखिल करें।
