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जंतर-मंतर मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत
 

 
 जंतर-मंतर मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत
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नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। भारद्वाज को निशु आजाद के पिता पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

क्या था पूरा मामला?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा हो गया था। इसी दौरान निशु आजाद के पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट की घटना सामने आई। मामले में पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था।

अदालत ने दी अंतरिम राहत

मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी।

पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद अदालत इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और आवश्यक निर्देश तय करेगी।