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कर्नाटक में गुटखा-पान मसाला पर बड़ा फैसला, तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पादों पर एक साल की रोक
 

 
 कर्नाटक में गुटखा-पान मसाला पर बड़ा फैसला, तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पादों पर एक साल की रोक
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बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने तंबाकू और निकोटीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए राज्यभर में तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने इन उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 तथा संबंधित नियमों के तहत लगाया गया है। आदेश में कहा गया है कि तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला और ऐसे अन्य उत्पादों पर यह रोक पूरे कर्नाटक राज्य में लागू होगी।

आदेश के तहत ऐसे उत्पादों को अलग-अलग नामों से पैक करके या अलग उत्पाद के रूप में बेचने पर भी रोक रहेगी, यदि उन्हें उपभोक्ताओं द्वारा आसानी से मिलाकर तंबाकू या निकोटीन युक्त मिश्रण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

15 जून 2026 को जारी अधिसूचना के मुताबिक यह प्रतिबंध एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। इसका मतलब है कि राज्य में तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला के कारोबार पर अगले एक साल तक सख्त रोक लागू रहेगी।

सरकार के इस फैसले को सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होगी कि प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, स्टॉक, परिवहन और बिक्री पर निगरानी रखते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित करें।