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हो सकता है हम पुराने विचारों के हों...शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने पर SC की चौंकाने वाली टिप्पणी, जानें क्या कहा..

 
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नई दिल्ली। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को Supreme Court of India ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि शादी से पहले लड़का और लड़की को शारीरिक संबंध बनाने से पहले सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे एक-दूसरे के लिए अजनबी होते हैं।

यह टिप्पणी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। आरोपी युवक पर आरोप है कि वह पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने एक अन्य महिला को विवाह का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में किसी दूसरी महिला से शादी कर ली।

क्या है मामला?

मामले की सुनवाई जस्टिस B. V. Nagarathna और जस्टिस Ujjal Bhuyan की पीठ ने की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपी और शिकायतकर्ता की मुलाकात वर्ष 2022 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी।

आरोप है कि युवक ने शादी का वादा कर महिला को अपने झांसे में लिया और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी के कहने पर वह दुबई भी गई, जहां उससे शादी का भरोसा दिलाकर संबंध बनाए गए। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने बिना अनुमति उसके निजी वीडियो बनाए और विरोध करने पर उन्हें वायरल करने की धमकी दी।

बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

कोर्ट की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा, “हो सकता है हम पुराने विचारों के हों, लेकिन शादी से पहले लड़का और लड़की एक-दूसरे के लिए अजनबी होते हैं। ऐसे में शारीरिक संबंध बनाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए।”

कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि यदि महिला विवाह को लेकर गंभीर थी, तो उसे शादी से पहले आरोपी के साथ विदेश नहीं जाना चाहिए था। शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि दोनों शादी की योजना बना रहे थे।

पहले भी खारिज हो चुकी है जमानत

इस मामले में आरोपी की जमानत याचिका पहले जिला अदालत और Delhi High Court द्वारा खारिज की जा चुकी है। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है। मामले की अगली सुनवाई में अदालत जमानत पर अंतिम निर्णय ले सकती है।