मेरठ नीले ड्रम हत्याकांड में बड़ा फैसला, मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा
मेरठ। चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड, जिसे ‘नीले ड्रम हत्याकांड’ के नाम से जाना गया, में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों को जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था। मामला सौरभ की हत्या कर उनका शव घर में रखे नीले ड्रम में छिपाने से जुड़ा है।
अदालत ने 30 सितंबर को मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी ठहराया था। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने दोषसिद्धि का फैसला सुनाते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की थी।
ट्रायल के दौरान 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज
सौरभ राजपूत हत्याकांड में जुलाई 2025 में ट्रायल शुरू हुआ था। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, सुनवाई के दौरान 126 तारीखों पर अदालती कार्यवाही हुई और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गवाहों के बयानों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया।
परिवार ने की थी फांसी की मांग
सौरभ राजपूत का परिवार शुरुआत से ही दोनों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहा था। सौरभ के भाई राहुल ने कहा था कि परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है और वह अपने भाई की हत्या के दोषियों को कड़ी सजा दिलाना चाहता है।
घर में रखे नीले ड्रम में मिला था शव
यह हत्याकांड सामने आने के बाद देशभर में चर्चा का विषय बन गया था। सौरभ राजपूत का शव उनके ही घर में रखे एक नीले ड्रम के अंदर मिला था। उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल पर हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगा था। पुलिस ने 19 मार्च 2025 को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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