बेल्जियम से जल्द भारत लाया जाएगा मेहुल चोकसी, अदालत का बड़ा फैसला आया सामने
Brussels/Mumbai : हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी के खिलाफ बेल्जियम की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने चोकसी को विदेशी नागरिक माना है और कहा है कि उसके भारत प्रत्यर्पण पर कोई कानूनी रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि उस पर गंभीर आर्थिक अपराधों के आरोप हैं। अब उसे भारत लाए जाने की तैयारी चल रही है।

भारत सरकार ने बेल्जियम कोर्ट को जानकारी दी है कि मेहुल चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। इसी बैरक में 26/11 हमले के दोषी अजमल कसाब को भी रखा गया था। भारतीय एजेंसियों ने कोर्ट के सामने जेल की तस्वीरें और सुविधाओं का पूरा प्रेजेंटेशन पेश किया, ताकि यह साबित किया जा सके कि चोकसी के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा।
चोकसी ने अदालत में दावा किया था कि भारत लौटने पर उसे राजनीतिक प्रताड़ना और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिनसे यह साबित हो कि भारत में उसके साथ टॉर्चर या अनुचित मुकदमे चलेंगे।

आर्थर रोड जेल में हाई-प्रोफाइल कैदियों के लिए अलग सुरक्षा जोन है, जहां सीसीटीवी निगरानी, सीमित मूवमेंट और विशेष गार्ड तैनात रहते हैं। बैरक नंबर 12 करीब 46 वर्ग मीटर में फैली है, जिसमें दो कमरे और अटैच टॉयलेट हैं। उसे सिर्फ अदालत पेशी या मेडिकल जांच के लिए जेल से बाहर लाया जाएगा।
चोकसी पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सबूत मिटाने और भ्रष्टाचार जैसे अपराधों के तहत केस दर्ज हैं। उसके खिलाफ IPC की धाराएं 120B, 409, 420, 201, 477A और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 लागू की गई हैं। भारत ने बेल्जियम में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार सम्मेलन (UNCAC) और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध सम्मेलन (UNTOC) का भी हवाला दिया।

