मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को बड़ा झटका, करोड़ों की संपत्ति होगी कुर्क
मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मऊ में गैंगस्टर कोर्ट ने उनकी पत्नी अफशा अंसारी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने के जिलाधिकारी के आदेश को पूरी तरह सही ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह संपत्ति अवैध कमाई और आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदी गई थी।
अदालत ने बरकरार रखा कुर्की आदेश
जिला मऊ के विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स की गैंगस्टर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने जिलाधिकारी मऊ द्वारा जारी कुर्की आदेश को उचित और कानूनन वैध मानते हुए पुष्टि कर दी।
संपत्ति अपराध की कमाई से खरीदी गई- अदालत
विशेष लोक अभियोजक कृष्ण शरण सिंह ने अदालत में बताया कि अफशा अंसारी ने जिन जमीनों की खरीद की थी, वह पूरी तरह अपराध से अर्जित धन से ली गई थी। अदालत ने प्रस्तुत सभी साक्ष्यों, दस्तावेजों और तर्कों की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि यह संपत्ति अवैध कमाई का परिणाम है।
गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज था मुकदमा
यह मामला थाने दक्षिण टोला, मऊ से संबंधित है। यहां गैंग लीडर अफशा अंसारी सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में अफशा अंसारी के नाम करीब ₹3.36 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ था, जिसे बाद में प्रशासन ने कुर्क कर लिया।
कुर्की आदेश को मिली कानूनी मंजूरी
कुर्की आदेश को जिलाधिकारी मऊ ने गैंगस्टर कोर्ट में भेजा था, जहां सभी रिकॉर्ड और सबूतों की गहन समीक्षा के बाद अदालत ने माना कि संपत्ति अपराध से अर्जित है। अदालत ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत किया गया कुर्की आदेश पूरी तरह वैध और न्यायसंगत है।
इस फैसले के बाद प्रशासनिक कार्रवाई को बड़ी कानूनी मजबूती मिली है और अफशा अंसारी की संपत्ति की कुर्की अब अंतिम रूप से पुष्ट हो चुकी है।
