Passport New Rules: 15 साल से कम बच्चों के पासपोर्ट पर बड़ा बदलाव, अब 18 साल तक की वैलिडिटी
Passport New Rules: पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए विदेश मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किया है। खासतौर पर 15 साल से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता को लेकर नया प्रावधान किया गया है। अब ऐसा पासपोर्ट जारी होने की तारीख से पांच साल या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी करने तक वैध रहेगा, इनमें जो भी पहले हो। संशोधित नियम 17 सितंबर 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किए गए।
इसके साथ ही पासपोर्ट से जुड़ी अलग-अलग सेवाओं की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। नई फीस में सामान्य पासपोर्ट के अलावा Tatkaal, 60 पेज वाले पासपोर्ट और खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले जारी होने वाले पासपोर्ट के शुल्क भी शामिल हैं। संशोधित शुल्क 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है।
15 साल से कम बच्चे के पासपोर्ट का नया नियम क्या है?
नए नियम के मुताबिक, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट पांच साल या बच्चे के 18 साल का होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।
उदाहरण के तौर पर अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट 14 साल की उम्र में बनता है, तो सामान्य तौर पर पांच साल की अवधि उसे 19 साल की उम्र तक ले जाती। लेकिन नए नियम के तहत पासपोर्ट बच्चे के 18 साल का होते ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आगे यात्रा के लिए नया पासपोर्ट बनवाना होगा।
पहले के प्रावधान में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता पांच साल या 15 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, के आधार पर तय होती थी। संशोधित नियम में अब 18 साल की उम्र को आधार बनाया गया है।
बच्चों के पासपोर्ट की फीस कितनी हुई?
पासपोर्ट की फीस में भी बदलाव किया गया है। 18 साल से कम उम्र के आवेदकों के 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट के लिए अब ₹1,750 शुल्क देना होगा। पहले यह शुल्क ₹1,000 था।
वहीं, इसी श्रेणी में Tatkaal पासपोर्ट की फीस अब ₹4,250 हो गई है, जो पहले ₹3,000 थी।
हालांकि, 8 साल तक के बच्चों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 फीसदी की छूट का प्रावधान जारी है। यह छूट नए आवेदन पर लागू होती है, पासपोर्ट के reissue पर नहीं।
Adult Passport की नई फीस
18 साल या उससे अधिक उम्र के आवेदकों के लिए भी पासपोर्ट शुल्क बढ़ाया गया है। अब 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट के लिए ₹2,500 देने होंगे। पहले इसका शुल्क ₹1,500 था।
वहीं, 36 पेज के Tatkaal पासपोर्ट की फीस अब ₹5,000 हो गई है। पहले इसके लिए ₹3,500 शुल्क देना पड़ता था।
पासपोर्ट पुरानी फीस नई फीस
- Minor 36 पेज सामान्य ₹1,000 ₹1,750
- Minor 36 पेज Tatkaal ₹3,000 ₹4,250
- Adult 36 पेज सामान्य ₹1,500 ₹2,500
- Adult 36 पेज Tatkaal ₹3,500 ₹5,000
- Adult 60 पेज सामान्य ₹2,000 ₹3,500
- Adult 60 पेज Tatkaal ₹4,000 ₹6,000
60 पेज के पासपोर्ट की फीस भी बढ़ी
अगर कोई वयस्क 60 पेज वाला पासपोर्ट बनवाता है तो अब सामान्य आवेदन के लिए ₹3,500 देने होंगे। पहले इसकी फीस ₹2,000 थी।
वहीं, 60 पेज वाले Tatkaal पासपोर्ट की नई फीस ₹6,000 है। पहले इसके लिए ₹4,000 देने होते थे।
खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट पर भी ज्यादा शुल्क
पासपोर्ट खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में नया पासपोर्ट जारी कराने की फीस में भी बदलाव किया गया है। इसलिए ऐसे मामलों में सामान्य नए पासपोर्ट की फीस के बजाय संबंधित replacement category का शुल्क लागू होगा।
यानी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से पहले यह देखना जरूरी है कि आवेदन नया पासपोर्ट, reissue, Tatkaal या lost/damaged passport replacement की किस श्रेणी में आता है।
15 से 18 साल की उम्र वालों के लिए अलग प्रावधान
15 से 18 साल की उम्र के आवेदकों के लिए नियमों में अलग व्यवस्था है। संशोधित शुल्क ढांचे में इस आयु वर्ग के आवेदकों को वयस्क श्रेणी के 36 या 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का विकल्प मिलता है, जो लागू शर्तों पर निर्भर करता है। ऐसे पासपोर्ट की वैधता सामान्य वयस्क पासपोर्ट वाली अवधि के अनुसार हो सकती है।
इसलिए बच्चे की उम्र के आधार पर केवल फीस ही नहीं, बल्कि पासपोर्ट की वैधता और आवेदन की श्रेणी भी ध्यान से देखना जरूरी है।
पासपोर्ट बनवाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप आने वाले दिनों में अपना या बच्चे का पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो आवेदन से पहले उम्र, पासपोर्ट के पेजों की संख्या और सामान्य या Tatkaal सेवा का विकल्प जरूर जांच लें। खासतौर पर 15 साल से कम उम्र के बच्चे के पासपोर्ट की नई वैधता व्यवस्था को ध्यान में रखना जरूरी है।
संशोधित नियमों के तहत पासपोर्ट सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी पहले ही लागू हो चुकी है, जबकि बच्चों की वैधता से जुड़ा नया प्रावधान 17 सितंबर 2026 को प्रकाशित संशोधित नियमों का हिस्सा है।
