पटना कोर्ट का बड़ा फैसला, फायरिंग केस में खान सर और दोनों गार्ड को मिली जमानत
बिहार के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान उर्फ खान सर को कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। सोमवार को पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इसी मामले में गिरफ्तार उनके दोनों बॉडीगार्ड को भी अदालत से जमानत मिल गई है। दोनों गार्ड फिलहाल बेऊर जेल में बंद थे।
इस मामले की सुनवाई पहले 10 जुलाई को होनी थी, लेकिन जिला जज की अनुपस्थिति के कारण इसे 13 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया था। सोमवार को जिला जज रूपेश देव की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड को जमानत दे दी। अदालत के इस फैसले से खान सर को लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद में बड़ी राहत मिली है।
दरअसल, अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। शुक्रवार को आदेश आने की उम्मीद थी, लेकिन न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण फैसला नहीं सुनाया जा सका था। सोमवार को आखिरकार कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया।
यह पूरा मामला जून 2026 की शुरुआत का है, जब पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर देर रात कथित हमले की घटना सामने आई थी। खान सर की ओर से आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने उनके कोचिंग सेंटर पर हमला किया, जिसके बाद उनकी टीम ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। जांच के दौरान विवाद का संबंध रौशन आनंद से जुड़ा और पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी।
जांच के दौरान खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। इसके बाद सामने आए वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया गया और दोनों गार्ड को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं, इस मामले में रौशन आनंद को भी जेल जाना पड़ा। इसी दौरान उनके भाई की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी भी देशभर में काफी चर्चा हुई थी।
अब पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड को इस मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि, मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी रहेगी।
