Movie prime

आधार में जन्मतिथि बदलने के नियम सख्त: अब अलग जन्म प्रमाणपत्र से नहीं होगा संशोधन 
 

 
 आधार में जन्मतिथि बदलने के नियम सख्त: अब अलग जन्म प्रमाणपत्र से नहीं होगा संशोधन 
WhatsApp Channel Join Now
Instagram Profile Join Now

लखनऊ I आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलवाने के लिए अब नए सख्त नियम लागू हो रहे हैं। कई लोग उम्र कम दिखाने या नौकरी, खेलकूद तथा अन्य लाभों के लिए जन्मतिथि में हेरफेर करते थे। वे पुराना जन्म प्रमाणपत्र निरस्त करवाकर नया प्रमाणपत्र बनवाते थे और उस आधार पर आसानी से आधार में बदलाव करा लेते थे। लेकिन अब यह हेरफेर मुश्किल हो जाएगा।

यूआईडीएआई (UIDAI) के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि जन्म प्रमाणपत्रों में दर्ज विशेष जन्म पंजीकरण संख्या (Birth Registration Number) अब आधार जन्मतिथि अपडेट के लिए अनिवार्य होगी। यदि कोई व्यक्ति जन्मतिथि बदलवाना चाहता है, तो उसे पहले जारी जन्म प्रमाणपत्र में ही संशोधन करवाना होगा। नई जन्म पंजीकरण संख्या वाला अलग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर वह मान्य नहीं होगा।

इससे पहले जन्म प्रमाणपत्र नया बनवाकर लोग हेरफेर कर लेते थे, लेकिन नए नियम के तहत पुरानी जन्म पंजीकरण संख्या वाली ही प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। इसका मतलब है कि मूल जन्मतिथि ही आधार में बनी रहेगी, जब तक पुराने प्रमाणपत्र में सुधार नहीं होता।

80% अपडेट जन्मतिथि के लिए

आधार अपडेट कराने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रों पर भारी भीड़ रहती है। आंकड़ों के अनुसार, करीब 80 प्रतिशत लोग जन्मतिथि बदलवाने ही आते हैं। पहले से नियम था कि जन्मतिथि केवल एक बार स्वयं बदलवाई जा सकती है। इसके बावजूद लोग नए प्रमाणपत्र बनवाकर चालाकी करते थे। अब नए नियम से यह खेल रुक जाएगा और ऐसे प्रयास पकड़े जाएंगे।

नौकरी में अधिक अवसर, खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी या एक से अधिक बार हाईस्कूल परीक्षा देने वाले लोग अक्सर जन्मतिथि बदलते थे। नए प्रावधान से ऐसे मामलों पर लगाम लगेगी और आधार डेटा की सत्यता सुनिश्चित होगी।