सोनम वांगचुक के स्कूल पर लद्दाख प्रशासन की रोक, हाई कोर्ट के फैसले तक बंद रहेंगी गतिविधियां
सोनम वांगचुक के संस्थान HIAL से जुड़े डेजर्ट फ्लावर स्कूल की गतिविधियां रोकने का लद्दाख प्रशासन ने निर्देश दिया है। लेह के तहसीलदार कार्यालय ने गीतांजलि अंगमो को नोटिस जारी कर हाई कोर्ट में जमीन आवंटन का मामला लंबित रहने तक यथास्थिति बनाए रखने और स्कूल की गतिविधियां रोकने को कहा है।
Sonam Wangchuk School News: जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक के संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स (HIAL) से जुड़े डेजर्ट फ्लावर स्कूल की गतिविधियों पर लद्दाख प्रशासन ने रोक लगाने का निर्देश दिया है। लेह के तहसीलदार कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में स्कूल प्रबंधन से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में लंबित मामले का अंतिम फैसला आने तक कक्षाएं और अन्य गतिविधियां शुरू नहीं करने को कहा गया है।
यह मामला HIAL को आवंटित 1,076 कनाल जमीन का आवंटन रद्द किए जाने से जुड़ा है। प्रशासन ने स्कूल में जरूरी अनुमति और मंजूरी के बिना कक्षाएं तथा अन्य गतिविधियां शुरू किए जाने की जानकारी मिलने का हवाला देते हुए यह नोटिस जारी किया है।
1 नवंबर को जारी हुआ नोटिस
लेह के तहसीलदार कार्यालय ने 1 नवंबर को यह नोटिस जारी किया था। इसे HIAL की सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी गीतांजलि जे. अंगमो के नाम संबोधित किया गया। वह सोनम वांगचुक की पत्नी भी हैं।
नोटिस के मुताबिक, प्रशासन को जानकारी मिली थी कि फ्यांग स्थित डेजर्ट फ्लावर स्कूल में सक्षम अधिकारियों की जरूरी सहमति, मंजूरी और अनुमति लिए बिना कक्षाएं तथा अन्य गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।
प्रशासन ने 22 सितंबर को भेजे गए उस पत्र का भी उल्लेख किया, जिसमें अंगमो ने स्कूल की प्रस्तावित प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) मांगा था। यह स्कूल HIAL के तहत संचालित होता है।
हाई कोर्ट में लंबित है जमीन आवंटन का मामला
प्रशासन ने नोटिस में कहा है कि HIAL से जुड़ा मामला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में विचाराधीन है। यह विवाद संस्थान को आवंटित 1,076 कनाल जमीन का आवंटन रद्द किए जाने से संबंधित है।
लद्दाख प्रशासन ने HIAL और गीतांजलि अंगमो को सलाह दी है कि हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आने या अदालत की ओर से आगे कोई निर्देश जारी होने तक स्कूल के संचालन और गतिविधियों को शुरू करने की दिशा में कोई कदम न उठाया जाए।
नोटिस में मामले में यथास्थिति बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि ऐसा कोई कदम न उठाया जाए, जिससे हाई कोर्ट में लंबित मामले पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
हाई कोर्ट के फैसले तक जारी रहेगा निर्देश
प्रशासन के इस निर्देश का मतलब है कि डेजर्ट फ्लावर स्कूल में कक्षाएं और अन्य गतिविधियां हाई कोर्ट के अंतिम फैसले या आगे के निर्देश आने तक स्थगित रहेंगी। फिलहाल संस्थान से मामले में यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया है।
