विदेशी घोषित 27 लोगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, हाई कोर्ट का फैसला रद्द, अब नए सिरे से होगा फैसला
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें 27 लोगों को विदेशी घोषित करने वाले फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा गया था। शीर्ष अदालत ने सभी मामलों को नए सिरे से सुनवाई के लिए संबंधित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने अपीलकर्ताओं के भारतीय नागरिक होने के दावे की मेरिट पर कोई फैसला नहीं दिया है। अदालत ने कहा कि अब संबंधित ट्रिब्यूनल कानून के अनुसार मामले की दोबारा सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता और विदेशी होने का दर्जा संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अदालत ने माना कि राज्य का यह वैध अधिकार है कि जो लोग भारतीय नागरिकता के पात्र नहीं हैं, वे झूठे दावों या प्रक्रिया का दुरुपयोग कर नागरिकता हासिल न कर सकें।
हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह उद्देश्य निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया की कीमत पर हासिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता का निर्धारण निष्पक्ष, वैध और उचित प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए।
हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
इससे पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के एकतरफा आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट का कहना था कि कानूनी नोटिस दिए जाने के बावजूद संबंधित लोग ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हुए और करीब 23 साल बाद आदेश को चुनौती दी गई।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी 27 मामलों की सुनवाई संबंधित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में नए सिरे से होगी।
