सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सख्त रुख बरकरार रखा, पुराना आदेश वापस लेने से इनकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अपने पुराने आदेश को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने सार्वजनिक स्थलों पर घूम रहे आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के आदेश को बरकरार रखा है।
मंगलवार को मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने की।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पहले दिए गए निर्देशों में फिलहाल कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियां आवारा कुत्तों को सुरक्षित तरीके से आश्रय स्थलों तक पहुंचाने की प्रक्रिया जारी रखें।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आवारा कुत्तों से जुड़े बढ़ते हमलों और लोगों की सुरक्षा के मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं, पशु प्रेमी संगठनों का कहना है कि इस प्रक्रिया में जानवरों के अधिकारों और उनके संरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।
