Movie prime

32 की उम्र में भी दे सकेंगे सरकारी नौकरी की परीक्षा, तमिलनाडु सरकार ने बदले नियम

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की अतिरिक्त छूट दी है। जानिए ग्रुप-1, ग्रुप-2 और ग्रुप-2ए परीक्षाओं के लिए नई आयु सीमा और यह नियम कब से लागू होगा।

 
32
WhatsApp Channel Join Now
Instagram Profile Join Now

चेन्नई। तमिलनाडु में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की अतिरिक्त छूट देने का आदेश दिया है। यह छूट पहले से लागू आयु संबंधी रियायतों के अतिरिक्त होगी और पांच साल तक प्रभावी रहेगी। सरकार के इस फैसले से राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों उम्मीदवारों को आवेदन का एक और मौका मिलेगा।

राज्य सरकार के अनुसार, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की ओर से लंबे समय से आयु सीमा में राहत देने की मांग की जा रही थी। उनकी मांगों पर विचार करने के बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है। नई व्यवस्था 30 अक्टूबर 2026 से लागू होगी।

ग्रुप-1 की परीक्षा में अब 37 साल तक के उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन

नई व्यवस्था के तहत ग्रुप-1 सेवाओं की परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 साल से बढ़ाकर 37 साल कर दी गई है। वहीं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा 37 से बढ़ाकर 42 साल कर दी गई है।

दिव्यांग उम्मीदवारों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा। ग्रुप-1 सेवाओं में सामान्य वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 42 से बढ़ाकर 47 साल और आरक्षित वर्ग के दिव्यांग उम्मीदवारों की आयु सीमा 47 से बढ़ाकर 52 साल कर दी गई है।

ग्रुप-2 और ग्रुप-2ए की परीक्षाओं में भी राहत

ग्रुप-2 और ग्रुप-2ए सेवाओं के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 30 साल से बढ़ाकर 35 साल कर दी गई है। सामान्य वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा 40 से बढ़ाकर 45 साल होगी।

इन दोनों सेवाओं में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पहले से ही अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। नए फैसले के बाद भी उनके लिए यह व्यवस्था जारी रहेगी।

पहले से मिल रही छूट के अलावा लागू होगा नया नियम

तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट किया है कि पांच साल की यह अतिरिक्त छूट मौजूदा आयु संबंधी रियायतों के ऊपर लागू होगी। यानी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को पहले से मिलने वाली छूट खत्म नहीं होगी, बल्कि उसके अतिरिक्त पांच साल की राहत मिलेगी।

सरकार का यह आदेश पांच साल तक प्रभावी रहेगा। इससे उन अभ्यर्थियों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है, जो मौजूदा आयु सीमा पार करने के कारण सरकारी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर गंवा सकते थे।