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पवन खेड़ा को बड़ी राहत, इस मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट से एक हफ्ते की अग्रिम जमानत

 
Pawan
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गुवाहाटी: कांग्रेस प्रवक्ता Pawan Khera को बड़ी राहत देते हुए Telangana High Court ने असम पुलिस द्वारा दर्ज मामले में एक सप्ताह की अस्थायी अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma की पत्नी पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति के. सुजाना ने कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत में आवेदन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है। इस दौरान उन्हें शर्तों के साथ राहत प्रदान की गई है। अदालत के आदेश के मुताबिक, गिरफ्तारी की स्थिति में पवन खेड़ा को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने पर रिहा किया जाएगा।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि खेड़ा को जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर पूछताछ में शामिल होना होगा और बिना अनुमति देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही उन्हें मामले से जुड़े ऐसे सार्वजनिक बयान देने से भी परहेज करने को कहा गया है, जो जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

दरअसल, 5 अप्रैल को पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर आरोप लगाया था कि उनके पास कई देशों के पासपोर्ट और विदेश में संपत्तियां हैं, जिनका खुलासा चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। इसके बाद गुवाहाटी में उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

खेड़ा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Abhishek Manu Singhvi ने वर्चुअल माध्यम से पैरवी करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के समय खेड़ा हैदराबाद में थे और यह कार्रवाई असम सरकार की ओर से दुर्भावनापूर्ण है।

वहीं, असम के महाधिवक्ता Devajit Saikia ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला राजनीतिक नहीं है, बल्कि एक महिला द्वारा दर्ज शिकायत पर आधारित है और आरोप पूरी तरह निराधार हैं।

फिलहाल, हाई कोर्ट के इस फैसले से पवन खेड़ा को राहत मिली है, लेकिन उन्हें एक सप्ताह के भीतर असम की संबंधित अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन करना होगा।