केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: 1 नवंबर से शुरू होगा नया GST रजिस्ट्रेशन सिस्टम
New Delhi : केंद्र सरकार ने कारोबारियों और टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। 1 नवंबर, 2025 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लिए एक नई और आसान रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू की जा रही है। इस नई प्रणाली के तहत, जीएसटी के लिए नया आवेदन करने वालों को सिर्फ तीन कार्य दिवसों में मंजूरी मिल जाएगी। सरकार द्वारा लाए गए इस जीएसटी रिफॉर्म को हाल ही में जीएसटी परिषद ने मंजूरी दी है।

नई प्रणाली का उद्देश्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल और पारदर्शी बनाना है, ताकि इसमें मानव हस्तक्षेप कम हो और प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित (ऑटोमेटेड) हो सके। इसके तहत दो श्रेणी के आवेदकों को स्वतः रजिस्ट्रेशन मिलेगा —
- वे जिनका डेटा और जोखिम विश्लेषण के आधार पर सिस्टम चयन करेगा,
- वे जिनका मासिक आउटपुट टैक्स 2.5 लाख रुपये से कम है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गाजियाबाद में नए सीजीएसटी भवन के उद्घाटन के दौरान कहा कि इस नई व्यवस्था से लगभग 96 प्रतिशत नए आवेदकों को सीधा लाभ मिलेगा। अब सरकार का ध्यान नीति बनाने से हटकर स्थानीय स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्रित है। उन्होंने राज्य और केंद्र की जीएसटी इकाइयों से आग्रह किया कि वे नई नीतियों को सादगी और पारदर्शिता से लागू करें। साथ ही कहा कि प्रशासन को करदाताओं के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, जबकि टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। इसके लिए स्वचालित रिफंड और जोखिम-आधारित ऑडिट सिस्टम शुरू किया गया है। उन्होंने देशभर के जीएसटी सेवा केंद्रों में पर्याप्त स्टाफ और हेल्पडेस्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि आम नागरिकों की जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके।
