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UP पंचायत चुनाव 2026: आयोग ने तय की नामांकन शुल्क, जमानत राशि और खर्च की सीमा, इस वर्ग को मिलेगी 50% छूट

 
UP पंचायत चुनाव 2026: आयोग ने तय की नामांकन शुल्क, जमानत राशि और खर्च की सीमा, इस वर्ग को मिलेगी 50% छूट
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लखनऊ I उत्तर प्रदेश में अगले साल 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो रही हैं। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र शुल्क, जमानत राशि और चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। इस नए आदेश से पहले के सभी निर्देशों को निरस्त कर दिया गया है। आयोग का यह कदम धनबल के दुरुपयोग को रोकने और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि ये नियम पंचायत चुनावों को निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि गांव का विकास करने वाला सच्चा प्रतिनिधि चुना जाए, न कि पैसों का दमखम रखने वाला। आरक्षित वर्गों को दी गई छूट से महिलाओं और पिछड़े वर्गों को प्रोत्साहन मिलेगा।" आयोग के अनुसार, नामांकन पत्र केवल निर्धारित मूल्य पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे और जमानत राशि रिटर्निंग अधिकारी को जमा करनी होगी। उम्मीदवारों को नामांकन के समय ही व्यय सीमा की जानकारी दी जाएगी।

पदवार खर्च, शुल्क और जमानत राशि का विवरण

आयोग के आदेश के अनुसार, विभिन्न पदों के लिए निर्धारित राशियां इस प्रकार हैं:

ग्राम पंचायत सदस्य:

- सामान्य वर्ग: नामांकन शुल्क 200 रुपये, जमानत राशि 800 रुपये, अधिकतम खर्च 10,000 रुपये।
- आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी/महिला): नामांकन शुल्क 100 रुपये, जमानत राशि 400 रुपये, अधिकतम खर्च 10,000 रुपये।

ग्राम प्रधान:

- सामान्य वर्ग: नामांकन शुल्क 600 रुपये, जमानत राशि 3,000 रुपये, अधिकतम खर्च 1,25,000 रुपये।
- आरक्षित वर्ग: नामांकन शुल्क 300 रुपये, जमानत राशि 1,500 रुपये, अधिकतम खर्च 1,25,000 रुपये।

क्षेत्र पंचायत सदस्य:

- सामान्य वर्ग: नामांकन शुल्क 600 रुपये, जमानत राशि 3,000 रुपये, अधिकतम खर्च (निर्धारित नहीं, सामान्यतः 50,000 रुपये तक)।
- आरक्षित वर्ग: नामांकन शुल्क 300 रुपये, जमानत राशि 1,500 रुपये।

जिला पंचायत सदस्य:

- सामान्य वर्ग: नामांकन शुल्क 1,000 रुपये, जमानत राशि 8,000 रुपये, अधिकतम खर्च 2,50,000 रुपये।
- आरक्षित वर्ग: नामांकन शुल्क 500 रुपये, जमानत राशि 4,000 रुपये, अधिकतम खर्च 2,50,000 रुपये।

क्षेत्र पंचायत प्रमुख:

- सामान्य वर्ग: नामांकन शुल्क 2,000 रुपये, जमानत राशि 5,000 रुपये, अधिकतम खर्च 3,50,000 रुपये।
- आरक्षित वर्ग: नामांकन शुल्क 1,000 रुपये, जमानत राशि 2,500 रुपये, अधिकतम खर्च 3,50,000 रुपये।

जिला पंचायत अध्यक्ष:

- सामान्य वर्ग: नामांकन शुल्क 3,000 रुपये, जमानत राशि 25,000 रुपये।
- आरक्षित वर्ग: 50% छूट (नामांकन शुल्क 1,500 रुपये, जमानत राशि 12,500 रुपये)।

इस आदेश से पंचायत चुनावों में पारदर्शिता बढ़ेगी और छोटे-छोटे दावेदारों को भी मैदान में उतरने का मौका मिलेगा। जिलों में निर्वाचन विभाग ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर नियमित अपडेट चेक करें। पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा जल्द होने की संभावना है, जिसके बाद नामांकन प्रक्रिया तेज हो जाएगी।