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यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम ऐसे करें चेक

 
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​​​​​​लखनऊ। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची आज जारी कर दी गई। इस पर भाजपा, सपा समेत सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की खास नजर है। वजह यह है कि मतदाता सूची से करीब 3 करोड़ नाम हटने की आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर सियासी हलकों में खलबली मची हुई है।

चुनाव आयोग ने यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए दो बार समयसीमा बढ़ाई थी। अब देखना होगा कि अतिरिक्त समय मिलने के बाद कितने नए नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा सके हैं। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद अगर किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, तो वह आपत्ति दर्ज कराकर अपना नाम अंतिम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सीईओ नवदीप रिणवा ने जिला स्तर पर मृत, स्थानांतरित या लापता मतदाताओं के दोबारा सत्यापन के लिए चुनाव आयोग से दो सप्ताह की मोहलत मांगी थी। इसके बाद आयोग ने 6 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने की अंतिम तारीख तय की।

रिणवा के अनुसार, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लगभग 12.55 करोड़ मतदाता शामिल हो सकते हैं, जो SIR प्रक्रिया से पहले मौजूद कुल मतदाताओं की संख्या से करीब 2.89 करोड़ कम हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ और कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है।

एक महीने तक सुधार का मौका

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी शिकायत, दावा या आपत्ति के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है।

11 जनवरी को बूथ पर पढ़ी जाएगी वोटर लिस्ट

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट (https://ceouttarpradesh.nic.in) पर दावे और आपत्तियों की सूची उपलब्ध रहेगी। वहीं, 11 जनवरी 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी संबंधित बूथ की पूरी वोटर लिस्ट पढ़कर सुनाएंगे।

कौन सा फॉर्म भरना होगा

  • फॉर्म 6: 18 वर्ष की उम्र पूरी कर पहली बार वोटर बनने वालों के लिए

  • फॉर्म 7: नाम हटाने, आपत्ति दर्ज कराने या सूची में सुधार के लिए

  • फॉर्म 8: पता बदलने, विवरण सुधारने, वोटर कार्ड बदलने या दिव्यांग मतदाता चिन्हित करने के लिए

  • दूसरे राज्य से यूपी आकर बसे नागरिकों को नाम जुड़वाने के लिए घोषणापत्र देना होगा, जो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है

फॉर्म कहां जमा करें

  • ऑनलाइन: voters.eci.gov.in या ECINET ऐप

  • ऑफलाइन: अपने बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर

वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें

  • voters.eci.gov.in पर जाएं

  • राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और पोलिंग स्टेशन की जानकारी भरें

  • अपना नाम, अभिभावक का नाम, आयु और वोटर आईडी नंबर दर्ज करें

नाम कटने पर क्या करें

अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है या उसे अज्ञात/लापता दिखाया गया है, तो वह 2003 की SIR सूची का प्रमाण या चुनाव आयोग द्वारा तय 12 वैध दस्तावेजों में से कोई एक देकर आपत्ति दर्ज करा सकता है।

कौन बन सकता है नया वोटर

जो नागरिक 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं।