वाराणसी। उत्तर प्रदेश पुलिस के Operation Conviction अभियान के तहत दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने दो दोषियों को कठोर सजा सुनाई है। प्रभावी पैरवी के बाद वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को दहेज हत्या के मुकदमे में अभियुक्त मैना देवी और उनके बेटे राजकुमार दुबे को 10 साल के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
मामले का विवरण
यह मामला थाना फूलपुर में पंजीकृत अभियोग संख्या 0139/2021 से संबंधित है, जिसमें धारा 498ए, 304बी भारतीय दंड संहिता और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन टीम द्वारा अदालत में सशक्त और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दोषियों को यह सजा दिलाई गई।
सजा का विवरण
- धारा 304बी (दहेज हत्या) : 10 वर्ष का सश्रम कारावास।
- धारा 498ए (क्रूरता) : 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना।
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे Operation Conviction का उद्देश्य चिन्हित मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सख्त सजा दिलाना है। इस मामले में अभियोजन की सशक्त कार्रवाई ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
