नई दिल्ली I रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है कि रेल और पटरी किनारे वीडियो बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में रेलवे ट्रैक किनारे या ट्रेन के सामने रील और वीडियो बनाने वालों के खिलाफ RPF कार्रवाई करेगी।
बिना अनुमति रेलवे स्टेशन, परिसर और रेलवे ट्रैक किनारे रील बनाना अब संभव नहीं होगा। रेल अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा और तय स्थानों पर ही रील बनाई जा सकेगी। यदि कोई बिना अनुमति ऐसा करते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें परेशानी से बचाना है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है।