नई दिल्ली I भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 10 रुपये के सिक्कों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि अब तक 14 अलग-अलग डिज़ाइन में जारी किए गए 10 रुपये के सभी सिक्के कानूनी रूप से मान्य हैं। किसी भी व्यक्ति, दुकानदार या संस्था को इन्हें स्वीकार करने से मना करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई इन्हें स्वीकार करने से मना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
सिक्कों की असलियत को लेकर यदि कोई संशय हो तो RBI ने टोल-फ्री नंबर 14440 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करने के कुछ सेकंड बाद IVR सिस्टम के जरिए 10 रुपये के सिक्कों की पूरी जानकारी दी जाती है, जिससे लोग आसानी से सिक्कों की पहचान कर सकें।
RBI की यह गाइडलाइन आम जनता और व्यापारिक संस्थानों को भ्रम से बचाने और लेन-देन को सुगम बनाने के लिए जारी की गई है।