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Hate speech Case: अब्बास अंसारी को हेट स्पीच में 2 साल की सजा: कहा था- अफसरों से पहले हिसाब, बाद में तबादला

 
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मऊ I मऊ की MP/MLA कोर्ट ने शनिवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को 2022 के विधानसभा चुनाव में हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उनके चुनाव एजेंट मंसूर को भी दो साल की सजा और 2-2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि छोटे भाई उमर अंसारी को बरी कर दिया गया है।

यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब मऊ के पहाड़पुर मैदान में चुनावी सभा के दौरान अब्बास ने कहा था कि “सरकार बनने के बाद छह महीने तक कोई ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं होगी, पहले हिसाब-किताब होगा।” इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने उन पर 24 घंटे का प्रचार प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद शहर कोतवाली में IPC की कई धाराओं के तहत FIR (Case) दर्ज हुई थी।

सजा के ऐलान के समय कोर्ट परिसर को छावनी में बदल दिया गया। पुलिस और SOG के जवानों की तैनाती रही। कोर्ट पहुंचने पर अब्बास ने समर्थकों का अभिवादन किया, लेकिन फैसले के बाद उनके समर्थकों में मायूसी दिखी।

गौरतलब है कि अब्बास अंसारी हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट मामलों (Case) में दो साल आठ महीने जेल में रहने के बाद 21 मार्च को रिहा हुए थे। वहीं, उनकी पत्नी निखत अंसारी भी बिना अनुमति जेल में मिलने के आरोप में 154 दिन जेल में रही थीं।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कोर्ट के आदेश के अनुसार दोषियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले का राजनीतिक हलकों में खासा असर देखा जा रहा है, क्योंकि यह आने वाले समय में उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा कर सकता है।