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मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी की 3.36 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क

 
 मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी की 3.36 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क
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मऊ। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट राजीव कुमार वत्स ने माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी की लगभग 3 करोड़ 36 लाख रुपये कीमत की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के जिलाधिकारी के आदेश की पुष्टि कर दी है। कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक कृष्ण शरण सिंह के तर्कों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद यह आदेश पारित किया।

यह मामला थाना दक्षिण टोला क्षेत्र का है। पुलिस ने आफ्शा अंसारी और अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना में सामने आया कि विवादित संपत्ति अपराध की अवैध कमाई से अर्जित की गई है।

विवेचक ने संपत्ति कुर्क करने की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेजी। पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद मामला जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र के पास गया। जिलाधिकारी ने सभी दस्तावेजों की जांच-पड़ताल के बाद संपत्ति को अवैध मानते हुए कुर्क करने का आदेश दिया और पुष्टि के लिए पत्रावली विशेष गैंगस्टर कोर्ट को प्रेषित की।

शुक्रवार को सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने जिलाधिकारी के कुर्की आदेश को पूरी तरह वैध ठहराते हुए उसकी पुष्टि कर दी। अब यह संपत्ति सरकारी खाते में जब्त हो जाएगी।