राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में रामशंकर यादव टिन्नू को झटका, कोर्ट ने दूसरी जमानत अर्जी भी की खारिज
अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद आरोपित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू को एक बार फिर अदालत से राहत नहीं मिली। अपनी पहली जमानत अर्जी वापस लेने के बाद दाखिल की गई दूसरी जमानत अर्जी को भी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा ने मंगलवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
बताया गया कि पुलिस की ओर से मामले में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किए जाने के बाद रामशंकर यादव टिन्नू और पूर्व बैंककर्मी सुभाषचंद्र श्रीवास्तव की ओर से उनके अधिवक्ता डिप्टी लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल कुलशेखर सिंह ने पहले दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र वापस ले लिए थे।
इसके बाद आरोपपत्र में लगाई गई धाराओं के आधार पर दोनों आरोपितों की ओर से दोबारा जमानत अर्जी दाखिल की गई। मंगलवार को रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की अर्जी पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
इस मामले में अविनाश शुक्ल, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्र और मनीष यादव की जमानत अर्जियां भी इसी न्यायालय से पहले ही खारिज हो चुकी हैं।
अब मामले में पूर्व बैंककर्मी सुभाषचंद्र श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई होगी। ऐसे में सभी की नजरें अब बुधवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।
