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खुली मिठाई पर भी लिखनी होगी आखिरी तारीख, यूपी में 15 अक्टूबर से बदलेगा नियम

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। 15 अक्टूबर 2026 से मिठाई की दुकानों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी इस्तेमाल की अंतिम तारीख प्रदर्शित करना अनिवार्य हो जाएगा। खास बात यह है कि यह नियम केवल पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर ही नहीं, बल्कि दुकानों में बिक्री के लिए रखी गई खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा। इससे ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और उसके इस्तेमाल की अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने 27 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया था। त्योहारी सीजन को देखते हुए इस व्यवस्था को उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अक्सर मिठाई खरीदते समय ग्राहकों को यह पता नहीं चल पाता कि उसे कितने दिनों तक सुरक्षित रूप से खाया जा सकता है। नए नियम का उद्देश्य इसी समस्या को दूर करना है।

हर मिठाई की उपयोग अवधि अलग होगी

नई व्यवस्था के तहत सभी मिठाइयों के लिए एक जैसी उपयोग अवधि तय नहीं की गई है। मिठाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, उसे बनाने की प्रक्रिया और भंडारण की परिस्थितियों के आधार पर खाद्य कारोबारी उसकी उपयोग अवधि निर्धारित करेंगे। अलग-अलग मिठाइयों की शेल्फ लाइफ एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। दुकानदारों को निर्धारित ‘यूज बाय डेट’ बिक्री स्थल पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।

तारीख तय करने के साथ गुणवत्ता की जिम्मेदारी भी

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, मिठाई की उपयोग अवधि घोषित करने के साथ उसकी गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी कारोबारी की होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी मिठाई की उपयोग अवधि पांच दिन निर्धारित की गई है, तो उस अवधि के दौरान उसे निर्धारित खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनाए रखना होगा। इसके लिए मिठाई के उचित भंडारण और रखरखाव पर भी ध्यान देना जरूरी होगा।

ग्राहकों को खरीदारी में मिलेगी मदद

इस नियम के लागू होने से ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग अवधि जानने में आसानी होगी। वे अपनी जरूरत के हिसाब से मिठाई खरीद सकेंगे और अधिक समय तक रखने के लिए उपयुक्त उत्पाद चुन पाएंगे। साथ ही, दुकानदारों के लिए भी मिठाइयों की ताजगी और भंडारण व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी होगा।

15 अक्टूबर से लागू होने वाली इस व्यवस्था के तहत खुली और बिक्री के लिए रखी गई मिठाइयों पर भी ‘यूज बाय डेट’ की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। ऐसे में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए अब केवल मिठाई की कीमत और स्वाद ही नहीं, बल्कि उसकी उपयोग की अंतिम तारीख देखना भी जरूरी होगा।