नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को नए साल से पहले बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भविष्य निधि (पीएफ) से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद उथप्पा के ऊपर से जेल जाने का खतरा फिलहाल टल गया है।
मंगलवार, 31 दिसंबर को, कर्नाटक हाई कोर्ट के जज सूरज गोविंदराज की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह राहत दी। कोर्ट ने न केवल उथप्पा के गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई, बल्कि पीएफ मामले से संबंधित सभी कार्रवाई पर भी अंतरिम रोक लगा दी।
रॉबिन उथप्पा ने अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट और वसूली नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने सभी कार्यवाहियों पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया।
जानिए क्या है मामला?
बेंगलुरु पुलिस ने क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त एवं वसूली अधिकारी के आदेश के तहत रॉबिन उथप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उन पर पीएफ से जुड़े एक मामले में धोखाधड़ी का आरोप है। हालांकि, अब हाई कोर्ट के फैसले से उथप्पा को बड़ी राहत मिली है।
यह फैसला उथप्पा के लिए नए साल से पहले एक बड़ी राहत लेकर आया है, लेकिन मामले की अगली सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजरें बनी रहेंगी।