नई दिल्ली I सुप्रीम कोर्ट ने BPSC परीक्षा में कथित अनियमितता और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायतों के साथ पहले पटना उच्च न्यायालय का रुख करें।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा कि वे याचिकाकर्ता की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन यह मामला पहले पटना हाईकोर्ट में उठाया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने प्रदर्शनकारियों पर बिहार पुलिस द्वारा की गई कथित बर्बरता और BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग का मुद्दा उठाया था। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में पटना उच्च न्यायालय में जाने का सुझाव दिया।