CM योगी का सख्त निर्देश: सरकारी भर्तियों में आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, शासनादेश जारी
लखनऊ I उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) एम. देवराज द्वारा 30 दिसंबर 2025 को जारी इस आदेश में सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) आरक्षण तथा दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों और महिलाओं के लिए क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाए।
शासनादेश में कहा गया है कि संबंधित अधिनियमों - जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994, ईडब्ल्यूएस आरक्षण अधिनियम-2020, दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम-1993, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती नियमावली-2022 तथा महिलाओं के लिए शासनादेश (26 फरवरी 1999) - के अनुसार आरक्षण लागू किया जाए।
आदेश में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को निर्देशित किया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा अन्य भर्ती संस्थाओं को भेजे जाने वाले अधियाचनों में प्रस्तावित आरक्षण रिक्तियों की गणना स्वयं पुनः परीक्षण करें। यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसे संबंधित आयोग या संस्था से समाधान कराकर ही अधियाचन प्रक्रिया पूरी की जाए।
यह शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों, भर्ती बोर्डों और चयन संस्थाओं को प्रेषित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण नियमों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह कदम प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को उचित अवसर मिल सकेंगे।
