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आज से UP में बिजली बिल माफी स्कीम लागू, घरेलू व छोटे कमर्शियल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

 
 आज से UP में बिजली बिल माफी स्कीम लागू, घरेलू व छोटे कमर्शियल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
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लखनऊ I उत्तर प्रदेश के लाखों घरेलू और छोटे कमर्शियल बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज से बड़ी राहत शुरू हो गई है। योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने 1 दिसंबर 2025 से “वन टाइम सेटलमेंट (OTS) बिल माफी योजना” लागू कर दी है। यह राज्य में अब तक की सबसे बड़ी बिजली बकाया माफी स्कीम मानी जा रही है।

योजना की मुख्य विशेषताएं
- बकाया बिजली बिल पर 100% ब्याज और सरचार्ज माफ।
- मूल धनराशि (प्रिंसिपल) पर अधिकतम 25% तक की छूट।
- लंबे समय से बकाया बिल, कटे हुए कनेक्शन और बिजली चोरी के केस में लगी पेनल्टी वाले उपभोक्ता भी शामिल।
- सभी डिस्कनेक्टेड कनेक्शन कानूनी रूप से फिर से शुरू किए जा सकेंगे।

तीन चरणों में मिलेगी छूट
1. पहला चरण: 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 → प्रिंसिपल पर 25% छूट  
2. दूसरा चरण: 1 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 → प्रिंसिपल पर 20% छूट  
3. तीसरा चरण: 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 → प्रिंसिपल पर 15% छूट  

कैसे उठाएं योजना का लाभ?
- UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें या
- नजदीकी बिजली विभाग कार्यालय/सुविधा केंद्र/उरजा मित्र पर संपर्क करें।
- रजिस्ट्रेशन के समय निर्धारित न्यूनतम शुल्क जमा करना होगा।
- इसके बाद बकाया राशि नए नियमों से कैलकुलेट की जाएगी (ब्याज पूरी तरह माफ)।
- बची हुई राशि एकमुश्त या आसान मासिक किस्तों में जमा करने की सुविधा।

सरकार का अनुमान है कि इस योजना से प्रदेश के करीब 50 लाख से ज्यादा डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को फायदा होगा और हजारों करोड़ रुपये का पुराना बकाया वसूल होगा। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर अधिकतम छूट का लाभ उठाएं।