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UP स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत, ग्रेच्युटी बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया
 

 
 UP स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत, ग्रेच्युटी बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (एडेड) में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। अब उनकी सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रेच्युटी (उपादान) की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। यह बढ़ी हुई सीमा तब लागू होगी जब महंगाई भत्ता (डीए) मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे एडेड विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा।

वर्ष 2017 में जारी शासनादेश के तहत वेतन समिति उत्तर प्रदेश-2016 की सिफारिशों को लागू करते हुए इन विद्यालयों के पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन से जुड़े प्रविधानों में संशोधन किया गया था। उस समय यह तय किया गया था कि 60 वर्ष की आयु तक सेवा का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को मिलने वाली अधिकतम ग्रेच्युटी 20 लाख रुपये होगी।